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झारखंड में परीक्षा रद्द करने पर हाई कोर्ट की रोक

हत्याकांड

रांची। छात्रों के 25 दिन के प्रदर्शन के बाद झारखंड की सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया था। लेकिन गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही परीक्षा रद्द होने से इन परीक्षाओं में चुने गए और सरकारी नौकरी कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनकी नौकरी रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है।

झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई और राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने वाले आदेश पर भी रोक लगा दी है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के चलते 17 अगस्त को 22 परीक्षाएं रद्द कर दी थीं।

सरकार ने जो परीक्षाएं रद्द कीं उनमें जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा भी शामिल है। इनकी जांच सीआईडी को सौंपी गई है। इन परीक्षाओं के आधार पर 2,394 अधिकारी विभिन्न विभागों में कार्यरत थे। सरकार के फैसले के बाद इन सभी अधिकारियों की नियुक्तियां समाप्त मानी जाएंगी। परीक्षा रद्द होने होने के बाद नौकरी से हटाए गए अधिकारी धरने पर बैठे हैं।

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