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मस्क की कंपनी एक्स की याचिका खारिज

New York [USA], June 21 (ANI): Tesla and SpaceX CEO Elon Musk speaks the media after meeting with Prime Minister Narendra Modi, in New York, USA on Tuesday. (ANI Photo)

बेंगलुरू। दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ओर से सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई है। एक्स ने सोशल मीडिया से कंटेंट हटाने के सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसे खारिज करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण जरूरी है। एक्स की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, खासकर उन मामलों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े हैं।

जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा, ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों का अधिकार है, लेकिन इस पर कुछ सीमाएं भी लागू होती हैं। अमेरिका के कानूनों और फैसलों को भारत के संविधान पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता’। गौरतलब है कि एक्स ने मार्च में भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के अधिकारी एक्स पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं, यह आईटी कानून की धारा 79(3)(बी) का गलत इस्तेमाल है।

सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने कहा कि अगर कंटेंट इतनी आसानी से हटने लगें तो वे यूजर्स का भरोसा खो देंगे, जिससे कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। उसने कहा कि सरकार सहयोग पोर्टल के जरिए कंटेंट हटाने का आदेश देती है। दूसरी ओर केंद्र ने कहा कि अवैध कंटेंट को हटाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि अवैध या कानून के खिलाफ कंटेंट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बराबर संरक्षण नहीं दिया जा सकता। सरकार ने कहा, ‘सोशल मीडिया कंपनियों को मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा केवल तभी लागू होगी जब वे शिकायत आने पर तुरंत गलत कंटेंट हटाएं’।

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