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राहुल के खिलाफ एफआईआर का आदेश

लखनऊ। दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में शुक्रवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इससे पहले निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है। इस पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे। इस पर जज ने मंजूरी देते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी।

गौरतलब है कि पहली बार लखनऊ बेंच में इस मामले को विस्तार से सुना गया, जिसमें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया है कि इस मामले में दाखिल हलफनामा उनके आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को निर्देश दिए थे कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। मंत्रालय ने केस से जुड़ी सभी फाइलें हाई कोर्ट में पेश कीं। मामले में याचिका दायर करने वाले विग्नेश शिशिर ने दावा किया है कि उन्होंने कोर्ट के सामने ऐसे दस्तावेज और सबूत पेश किए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं। वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं।

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