नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति की जांच से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी है। सोमवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने सीबीआई और ईडी को भी निर्देश दिया कि वे हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और सीबीआई अभी सिर्फ एक शिकायत की जांच कर रही है।
इस पर अदालत ने पूछा कि अगर मामला इतना गंभीर है, तो सीबीआई और ईडी को जांच के लिए अदालत के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? असल राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और ईडी को राहुल के ऊपर लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। राहुल ने मामले की सुनवाई किसी दूसरे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग भी की है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 जुलाई को सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताया था। कोर्ट ने एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को जांच की अब तक की स्थिति बताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि यह मामला भाजपा के एक कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की ओर से दायर याचिका के आधार पर चल रहा है।
