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संघ की शाखा नहीं लगने देने के आदेश पर रोक

बेंगलुरू। सरकारी जमीन पर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखा नहीं लगने देने के कर्नाटक सरकार के आदेश पर अदालत ने रोक लगा दी है। पिछले दिनों कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने आदेश जारी करके बिना अनुमति सरकारी जगहों पर आरएसएस की शाखा लगाने और 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी।

हाई कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर को फैसला किया था कि सार्वजनिक जगहों, सड़कों और सरकारी परिसरों में बिना अनुमति के पथ संचलन या शाखा नहीं लगाई जा सकेगी।

मंगलवार को जस्टिस नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या कर्नाटक सरकार इस आदेश से कुछ और हासिल करना चाहती है? हाई कोर्ट ने सरकार को मामले पर दलील देने के लिए एक दिन का समय दिया और राज्य सरकार सहित गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक और हुबली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ हुबली की पुनश्चितना सेवा संस्था ने याचिका दायर की थी। इस संस्था की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक हरनहल्ली ने कोर्ट में कहा कि सरकार ने जो नियम बनाया है, वह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।

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