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चुनावी बॉन्ड के फैसले की समीक्षा से इनकार

न्याय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की योजना को असंवैधानिक करार देने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में संविधान बेंच के फैसले की पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुनर्विचार याचिकाओं को देखने के बाद रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। अदालत ने कहा कि पुनर्विचार का कोई मामला नहीं है इसलिए पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाता है। गौरतलब है कि इस साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। अदालत ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस कानून को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के स्रोत के बारे में जानने का नागरिकों को मौलिक अधिकार है।

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