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केजरीवाल को हटाने की याचिका पर सुनवाई नहीं

Kejriwal

Arvind Kejriwal Tihar Jail

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई नहीं की। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत पहले भी ऐसी ही याचिका को खारिज कर चुकी है।

गौरतलब है कि इससे पहले सुरजीत सिंह यादव ने एक याचिका दायर करके केजरीवाल को पद से हटाने का आदेश देने की मांग की थी। उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उनकी याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि इस मामले में उप राज्यपाल को फैसला करना है।

गुरुवार को यह मामला फिर से अदालत के सामने आया। हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह ने कहा- अदालतों को चाहिए कि वो लोकतंत्र को अपना काम करने दें। याचिकाकर्ता यानी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता अपनी याचिका लेकर उप राज्यपाल यानी एलजी के पास जा सकते हैं।

इस पर गुप्ता के वकील ने कहा कि वे याचिका वापस लेते हैं और अब एलजी के पास जाएंगे। इससे पहले उन्होंने दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल ने संवैधानिक भरोसे को तोड़ा है। उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।

इस पर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा- हम यह कैसे घोषित कर दें कि सरकार नहीं चल रही है? एलजी इस पर फैसला करने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। उन्हें हमारे निर्देश की जरूरत नहीं है। हम उन्हें सलाह देने वाले लोग नहीं हैं। कानून के लिहाज से जो सही होगा, एलजी वो करेंगे इस मामले में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे।

अदालत ने कहा- अब इसका फैसला राष्ट्रपति और एलजी पर निर्भर करता है। आप ये मसला दूसरे फोरम में उठाइए। वहां फैसला किया जाएगा। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने कहा कि सुरजीत सिंह यादव केस का फैसला देखने के बाद याचिका को काफी पहले वापस ले लेना चाहिए था।

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