मजूदूर, नौजवान, वोट अधिकार के लिए लडता व्यक्ति तीनों नागरिक हैं। तीनों व्यवस्था से जवाब मांग रहे हैं। मगर व्यवस्था के पास समय ही समय है। वह विचार करती रह सकती है, फाइल चला सकती है, समिति बना सकती है, जांच बैठा सकती है। तब तक नागरिक के हाथ से अवसर निकल चुका होता है। एक तरफ प्रक्रिया पर अधिकार रखने वाली सत्ता है। दूसरी तरफ इंतजार की कीमत चुकाता नागरिक।… सड़क सत्ता को सुनने के लिए मजबूर कर सकती है। मगर सुनना, मानना और लागू करना तीन अलग-अलग बातें हैं।
जिस मजदूर की मजदूरी रोक दी गई है, उसे मस्टर रोल चाहिए। जिस नौजवान की परीक्षा रद्द हो गई है, उसे न्याय चाहिए, वह भी इससे पहले कि उसकी जिंदगी का एक और साल बर्बाद हो जाए। जिस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, उसे मतदान से पहले अपना नाम वापस चाहिए। जाहिर है 2014, 2019 और 2024 चुनाव हो जाने के बाद मिला आश्वासन फिर उसके किस काम का?
तीनों नागरिक हैं। तीनों व्यवस्था से जवाब मांग रहे हैं। मगर व्यवस्था के पास समय ही समय है। वह विचार करती रह सकती है, फाइल चला सकती है, समिति बना सकती है, जांच बैठा सकती है। तब तक नागरिक के हाथ से अवसर निकल चुका होता है। एक तरफ प्रक्रिया पर अधिकार रखने वाली सत्ता है। दूसरी तरफ इंतजार की कीमत चुकाता नागरिक।
नागरिक का समय घंटों में खर्च होता है। पढ़ाई के घंटे, कमाई के घंटे, परिवार की जिम्मेदारियों के घंटे। जबकि संस्थाओं का समय वर्षों में चलता है। उनके बजट सालाना हैं, नियुक्तियां वर्षों की हैं और जवाबदेही की कोई निश्चित घड़ी नहीं है। समय की यह असमानता ही सत्ता का ऐसा अवरोध है जिसे खड़ा करने के लिए पुलिस को बैरिकेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
सत्ता और नागरिक के बीच शिकायत की राजनीति का यह सबसे पुराना सच है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर की लामबंदी ने इसी सच को फिर सामने ला दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांग रही है। इससे पहले इसी संगठन के आंदोलन के बाद एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। सरकार से समझौता भी हुआ था। मगर उस समझौते की शर्तें कितनी पूरी हुईं, यह सवाल अभी समाप्त नहीं हुआ है।
अब सवाल है कि इस नए आंदोलन की सफलता किससे मापी जाएगी? जंतर मंतर पर कितनी भीड़ जुटी, कितने नारे लगे, किसने इस्तीफा दिया? या इससे कि भीड़ के घर लौट जाने के बाद नागरिकों को वास्तव में क्या अधिकार मिले और उनके इस्तेमाल की क्या गारंटी बनी?
यहीं लोकतंत्र की एक पुरानी पहेली सामने आती है।
फ्रांसीसी विचारक एलेक्सिस द तोकविल ने अपने जीवन के अंतिम सक्रिय वर्षों में फ्रांसीसी क्रांति के इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश की थी। जिस क्रांति ने पुरानी राजसत्ता को ध्वस्त करने का संकल्प लिया, उसने उसी सत्ता की प्रशासनिक मशीनरी को क्यों बचाए रखा? कई मामलों में तो उसे और मजबूत क्यों बनाया?
राजा चला गया। मगर राजा के प्रशासन की आदतें नहीं गईं। नए शासकों को नागरिकों पर शासन करने की बनी-बनाई मशीन मिली। वह सुविधाजनक थी। इसलिए उन्होंने उसे बनाए रखा। शासन बदलते हैं, मगर शासन करने का ढंग आसानी से नहीं बदलता। सरकारें मौसम की तरह आती-जाती हैं। प्रशासन जलवायु की तरह बना रहता है।
लोग उस सत्ता के खिलाफ उठ खड़े होते हैं जिसका चेहरा उन्हें दिखाई देता है। मगर जिस व्यवस्था का चेहरा नहीं होता, वह अक्सर आंदोलन के बाद भी बची रहती है। सड़क पर आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होता है। मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री। मगर संस्था अपनी प्रक्रियाओं के सहारे चलती है। प्रक्रिया का कोई चेहरा नहीं होता जिससे इस्तीफा मांगा जा सके।
एक इस्तीफा कुछ सप्ताह या महीनों में हासिल हो सकता है। लेकिन उस अधिकारी के जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी भी उसी तरह काम करेगा या नहीं, यह तय करने वाली चीजें दूसरी हैं। सरकारी अनुबंध, रिकॉर्ड, रजिस्टर, अभिरक्षा के दस्तावेज, अपील की व्यवस्था और जवाबदेही के नियम।
इन्हें बदलने में साल लग सकते हैं। और इस काम को आगे बढ़ाने वाले लोग अक्सर वे होते हैं जिनका नाम कभी अखबारों की सुर्खियों में नहीं आता। तोकविल को लोकतंत्र में एक और खतरा दिखाई देता था। बराबरी का अधिकार पा चुके नागरिक अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि सार्वजनिक मामलों की जिम्मेदारी धीरे-धीरे एक विशाल, सुविधाजनक और अभिभावक जैसी सत्ता को सौंप दें। वह सत्ता नागरिकों को सार्वजनिक जीवन की परेशानियों से मुक्त करने का दावा करती है। बदले में नागरिकों को उसके फैसलों पर निर्भर रहना पड़ता है। तोकविल के लिए लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान में नहीं थी। वह नागरिकों की आदतों में थी। खासकर मिलकर संगठन बनाने, हिसाब रखने, सार्वजनिक मामलों में भाग लेने और एक-दूसरे से जवाब मांगने की आदत में।
आज की युवा पीढ़ी रातोंरात लाखों लोगों को एक मंच पर जुटा सकती है। उसने लोकतंत्र का आधा सबक सीख लिया है। बाकी आधा सबक कहीं अधिक कठिन है। वह है आंदोलन के बाद भी संगठित रहना। सरकार के वादों का हिसाब रखना। कानून के मसौदे पढ़ना। संस्थाओं को जवाब देने के लिए बाध्य करना। और ऐसा तंत्र बनाना जिसमें नागरिक को अपने अधिकार के लिए हर बार सड़क पर उतरना न पड़े।
क्या यह संभव है?
भारत के अपने इतिहास में इसके दो उदाहरण हैं। दोनों आंदोलनों ने लंबा संघर्ष किया। दोनों ने सरकारों को अपनी मांग सुनने के लिए मजबूर किया। मगर दोनों के परिणाम एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रहे। पहला उदाहरण राजस्थान का है।
राजस्थान के गांवों में मजदूरों को संदेह था कि उनके नाम पर सरकारी धन निकाला जा रहा है, जबकि उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिल रही। उन्हें जानना था कि सरकारी रिकॉर्ड में किसके नाम कितनी मजदूरी दर्ज है, किस काम पर कितना खर्च हुआ और पैसा किसे मिला। मजदूर किसान शक्ति संगठन, यानी एमकेएसएस, ने मस्टर रोल, बिल और भुगतान के वाउचर सार्वजनिक करने की मांग उठाई।
फिर जनसुनवाई का तरीका अपनाया गया। सरकारी कागजों में दर्ज हिसाब गांववालों के सामने पढ़ा जाता। लोग बताते कि वास्तव में किसने काम किया था, कितना काम हुआ था और किसे मजदूरी मिली थी। एक तरफ सरकारी रिकॉर्ड था। दूसरी तरफ गांववालों का अपना अनुभव।
कागज पहली बार प्रशासन की शक्ति के बजाय नागरिक के हाथ में सबूत बनने लगा। यही उस आंदोलन की असली उपलब्धि थी। मजदूर केवल मजदूरी नहीं मांग रहा था। वह सरकार के अपने रिकॉर्ड के आधार पर सरकार को गलत साबित करने का अधिकार मांग रहा था।
अप्रैल 1995 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्थानीय विकास कार्यों के रिकॉर्ड तक पहुंच देने की घोषणा की। मगर घोषणा और अधिकार में फर्क था। एक साल बाद मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए ब्यावर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। धरना लगभग चालीस दिन चला।
मई में आंदोलन जयपुर पहुंचा तो सरकार ने एक समिति बना दी। दो महीने में निर्णय का आश्वासन भी दिया। समिति बन गई। मांग स्वीकार कर ली गई। मगर अधिकार फिर भी सुनिश्चित नहीं हुआ।
सरकारी समिति आखिर क्या है? इंतजार कराने का एक ऐसा कमरा जिसके दरवाजे पर पीतल की नामपट्टी लगी होती है। राजस्थान का आंदोलन इस कमरे में बंद होकर समाप्त हो सकता था। मगर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आंदोलन ने सड़क से आगे जाने का रास्ता खोज लिया था।
ब्यावर के धरने से सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान का विस्तार हुआ। स्थानीय मजदूरों की लड़ाई कानून बनाने की राष्ट्रीय लड़ाई से जुड़ गई। 1996 के अंत तक इस अभियान और न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत की अध्यक्षता वाली भारतीय प्रेस परिषद ने सूचना के अधिकार का एक आदर्श विधेयक तैयार कर लिया था।
दिसंबर 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता का कानून पारित किया। मगर उसे लागू ही नहीं किया गया। फिर जुलाई 2004 में राष्ट्रीय अभियान ने नवगठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सामने अपनी सिफारिशें रखीं। लंबी बहस चली। इस पर विवाद हुआ कि नागरिक वास्तव में कौन से दस्तावेज मांग सकेंगे, अधिकारी किस आधार पर जानकारी रोक सकेंगे और सूचना न देने पर क्या कार्रवाई होगी।
आखिर 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। ध्यान देने की बात है कि ब्यावर के मूल आंदोलनकारियों को इस पूरे समय सड़क पर बैठे रहने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी मांग अब एक ऐसी प्रक्रिया में बदल चुकी थी जिसे देश का कोई भी नागरिक इस्तेमाल कर सकता था।
कानून ने सूचना मांगने, इनकार के खिलाफ अपील करने और दोषी सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था दी। केंद्रीय सूचना आयोग के अनुसार अपील में सूचना देने से इनकार का औचित्य साबित करने की जिम्मेदारी अधिकारी की होती है और आयोग के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। यानी नागरिक को ऐसा अधिकार मिला जिसे इस्तेमाल करने के लिए हर बार भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं थी।
किसी आंदोलन की स्थायी सफलता इसी क्षण शुरू होती है। जब उसकी मांग एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसका लाभ वे लोग भी उठा सकें जिन्होंने आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया। मगर यह सफलता भी पूरी नहीं थी।
सूचना का अधिकार कानून के बीस वर्ष पूरे होने के समय जारी 2024-25 की रिपोर्ट में बताया गया कि देशभर के सूचना आयोगों में लगभग 4.3 लाख अपीलें और शिकायतें लंबित थीं। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली था और केवल दो आयुक्त काम कर रहे थे।
अधिकार बीस वर्ष तक बचा रहा। मगर समय पर न्याय मिलने की गारंटी आज भी सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकी। यानी कानून बन जाने के बाद भी लड़ाई समाप्त नहीं होती। अब दूसरा उदाहरण देखिए।
मणिपुर की इरोम शर्मिला ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, यानी अफस्पा, के खिलाफ वर्ष 2000 में अनशन शुरू किया। उनका अनशन अगस्त 2016 तक चला। लगभग सोलह वर्ष। उनका आंदोलन अकेला नहीं था। मणिपुर में 2004 के विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में समिति बनाई। समिति ने 2005 में अफस्पा को समाप्त करने की सिफारिश की। उसका सुझाव था कि कुछ आवश्यक प्रावधान गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में शामिल किए जा सकते हैं।
समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। 2008 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने दर्ज किया कि सरकार ने उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की थी। 2013 में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि सेना इस कानून में किसी भी संशोधन का बहुत कड़ा विरोध कर रही थी। इस कारण सरकार के लिए आगे बढ़ना कठिन था।
एक विश्लेषक के अनुसार समिति की रिपोर्ट आने के बाद पूर्वोत्तर में आंदोलन की तीव्रता भी कम हुई। जब इरोम शर्मिला ने अपना अनशन समाप्त किया, तब भी उनकी मूल मांग पूरी नहीं हुई थी।
यह राजस्थान के सूचना अधिकार आंदोलन जैसी परिस्थितियों वाला संघर्ष नहीं था। यहां सवाल राज्य की सुरक्षा शक्तियों का था। उस संस्था का था जिसके अधिकार स्वयं विवाद का विषय थे और जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। आंदोलन सरकार को सुनने के लिए मजबूर कर सकता था। समिति बनवा सकता था। अपने पक्ष में सरकारी सिफारिश भी हासिल कर सकता था।
मगर कानून नहीं बदलवा सका। यानी लगातार संघर्ष अपने आप सफलता की गारंटी नहीं है। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में रास्ता भी होना चाहिए। जहां निर्णायक संस्थाएं परिवर्तन रोकने पर अड़ी हों, वहां केवल नैतिक शक्ति और जनसमर्थन पर्याप्त नहीं होते।
राजस्थान में मजदूरों ने सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच हासिल की। मणिपुर में सोलह वर्ष का अनशन भी कानून को नहीं बदल सका। दोनों अनुभव लोकतंत्र की एक कठिन सच्चाई बताते हैं।
सड़क सत्ता को सुनने के लिए मजबूर कर सकती है। मगर सुनना, मानना और लागू करना तीन अलग-अलग बातें हैं।
अब फिर जंतर मंतर पर लौटिए। कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांग रही है। मगर पिछले चार वर्षों में भारत के तीन पड़ोसी देशों में सड़कों ने इससे कहीं अधिक हासिल किया है। एक देश में राष्ट्रपति को भागना पड़ा। दूसरे में प्रधानमंत्री की सत्ता समाप्त हुई। तीसरे में सरकार एक दिन के भीतर गिर गई।
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। तीनों देशों में जनता ने सत्ता के शिखर को हिला दिया।
मगर असली सवाल वही है। जिस दिन शासक चला जाता है, उस दिन आंदोलन को वास्तव में क्या हासिल होता है? क्या शासन बदलता है? क्या शासन करने का तरीका बदलता है? क्या प्रशासन बदलता है? क्या नागरिक के अधिकार बदलते हैं? या केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति बदल जाता है?
राजस्थान और मणिपुर के अनुभवों के बाद दक्षिण एशिया के इन तीन आंदोलनों को समझना इसलिए जरूरी है।क्योंकि सत्ता गिरा देना और सत्ता को जवाबदेह बना देना एक ही बात नहीं है। (जारी)
