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राहुल व केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई सात अगस्त को

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है। दोनों नेताओं पर केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (Satish Chandra Sharma) और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद (Subramaniam Prasad) की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय दिया।

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अदालत ने मामले मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त तय की है। याचिकाकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और किसान सुरजीत सिंह यादव (Surjeet Singh Yadav) ने अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा (Barun Kumar Sinha) के माध्यम से दायर जनहित याचिका में अदालत से समाचार चैनलों को दोनों नेताओं के गलत और भ्रामक बयानों को हटाने का निर्देश देने की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपये माफ करने का झूठा व भ्रामक दावा किया है। इससे सरकार की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। (आईएएनएस)

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