नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईड़ी ने आरोपपत्र दाखिल का है। उस पर सुनवाई के बाद अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। विशेष जज विशाल गोगने ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘ईडी की चार्जशीट में कुछ दस्तावेज भी गायब हैं। उन दस्तावेजों को दाखिल करिए। उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे’।
ईडी की दलीलों पर विशेष जज ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि नोटिस की जरूरत है, वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। आदेश जारी करने से पहले यह देखना होता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो मई की तारीख तय की है।
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