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ईडी मामले में सोनिया, राहुल को नोटिस नहीं

नोटिस

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईड़ी ने आरोपपत्र दाखिल का है। उस पर सुनवाई के बाद अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। विशेष जज विशाल गोगने ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘ईडी की चार्जशीट में कुछ दस्तावेज भी गायब हैं। उन दस्तावेजों को दाखिल करिए। उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे’।

कोर्ट ने नोटिस जारी करने से रोका

गौरतलब है कि ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुड़े धन शोधन के मामले में नौ अप्रैल को पहला आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया था। इस पर सुनवाई के दौरान ईडी ने शुक्रवार को अदालत से कहा कि उसकी तरफ से कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। ईडी ने कहा कि वह नहीं चाहती कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे। इसलिए कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए।

ईडी की दलीलों पर विशेष जज ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि नोटिस की जरूरत है, वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। आदेश जारी करने से पहले यह देखना होता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो मई की तारीख तय की है।

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Pic Credit: ANI

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