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बंगाल हिंसा पर सीबीआई की याचिका खारिज

न्याय

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की सुनवाई राज्य से बाहर कराने की सीबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और केंद्रीय एजेंसी को फटकार भी लगाई है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद हुई हिंसा के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। उसने अदालतों के कामकाज का सवाल उठाते हुए इसकी सुनवाई बाहर कराने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और उसे फटकार भी लगाई। सीबीआई ने याचिका में कहा था कि पश्चिम बंगाल की अदालतों में शत्रुतापूर्ण माहौल है। गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू से कहा- आप पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। इसका आधार क्या है? आप ऐसा दिखा रहे हैं, जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में शत्रुतापूर्ण माहौल है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सीबीआई के अधिकारी न्यायिक अधिकारी या किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह न कहें कि पूरी न्यायपालिका काम नहीं कर रही है। आपके आरोपों पर राज्य के डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज और सेशन जज यहां आकर अपना बचाव नहीं कर सकते। कोर्ट के सख्त रवैये के बाद एएसजी राजू ने याचिका में लगाए गए आरोपों का बचाव किया। राजू ने बेंच से कहा- मेरा इरादा आरोप लगाने का नहीं है, यह ढीले ढाले मसौदे का मामला है। इसके बाद उन्होंने केस ट्रांसफर करने की याचिका वापस ले ली।

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