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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ’आप’ को झटका, लगाई रोक स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर अंतरिम रोक

नई दिल्ली | Delhi News: दिल्ली नगर निगम में चुनावों को लेकर मामल अभी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही एमसीडी को शैली ओबेरॉय के रूप में नई मेयर मिल गई हो, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर अभी भी घमासान जारी है। शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए 27 फरवरी को होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है।

कोर्ट का निर्देश संभालकर रखें पिछले मतदान का रिकॉर्ड
Delhi News: इसके लिए शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी कार्यालय, एमसीडी और इसकी नवनिर्वाचित मेयर को नोटिस भेजा है। इसी के साथ पिछले मतदान के बैलट पेपर और सीसीटीवी को संभालकर रखने का भी निर्देश दिया है।

कोर्ट में अगली सुनवाई 27 फरवरी को
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी यानि सोमवार को तय की है और जिसमें मेयर शैली ओबेरॉय से जवाब देने को कहा गया है। बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चुनाव का विरोध कर रही थी। ऐसे में एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लेकर भाजपा हाईकोर्ट पहुंची थी। कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए भाजपा पार्षद शिखा राय ने कहा है कि, ‘हम लगातार मांग कर रहे थे कि जो मेयर दोबारा वोटिंग की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हमें कोर्ट आना पड़ा।

मेयर शैली ऑबराय ने कहा, 27 फ़रवरी को होंगे चुनाव!
Delhi News: आपको बता दें कि, एमसीडी की नवनिर्वाचित मेयर शैली ऑबराय ने 25 फ़रवरी को हुए जोरदार हंगामे के बाद सदन स्थगित कर दिया और कहा कि 27 फ़रवरी को स्टैंडिग कमेटी का चुनाव दोबारा कराया जाएगा।

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