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बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। गुजरात दंगों को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट्र को प्रतिबंधित करने से सरकार को रोकने का आदेश देने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई और सर्वोच्च अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी करके तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। अब इस मामले की आगे की सुनवाई अप्रैल में होगी।

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को बीबीसी की डॉकयूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को ब्लॉक करने के अपने फैसले से जुड़े सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। इस मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होगी। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और वकील प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं।

उन्होंने अदालत को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्विट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और इसकी जांच करेंगे।

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