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शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

नई दिल्ली। उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray faction) ने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना (Shiv Sena) मानने और उसे चुनाव चिह्न ‘‘धनुष एवं तीर’’ (“bow and arrow”) आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को सोमवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में चुनौती दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

प्रधान न्यायाधीश ने हालांकि कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। मंगलवार को उचित प्रक्रिया के माध्यम से आएं निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे “धनुष एवं तीर” चुनाव चिह्न आवंटित करने का आदेश दिया था। (भाषा)

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