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कमल हसन को हाई कोर्ट की फटकार

कमल हासन

Tamil Nadu, Feb 27 (ANI): Makkal Needhi Maiam (MNM) party President Kamal Haasan addresses the media, in Chennai on Saturday. (ANI Photo)

बेंगलुरू। अपनी फिल्म की रिलीज के लिए आदेश देने की अपील करने और सुरक्षा मांगने पहुंचे हाई कोर्ट पहुंचे तमिल सुपर सितारे कमल हसन को अदालत ने फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि उन्होंने लोगों की भावनाएं आहत की हैं। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पूरा मामला उनकी एक माफी से खत्म हो सकता था लेकिन वे इसकी बजाय अदालत से सुरक्षा मांगने पहुंच गए। गौरतलब है कि कमल हसन ने यह कहते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने सही बात कही है।

कमल हसन ने कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है। इस वजह से कर्नाटक में उनकी फिल्म ‘ठग लाइफ’ की रिलीज पर रोक लग गई है। उन्होंने एक याचिका दायर की है, जिसमें उनकी फिल्म ‘ठग लाइफ’ पर कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कर्नाटक में  रिलीज पर लगाई रोक हटाने और रिलीज के दौरान पुलिस सुरक्षा की मांग की गई है। फिल्म की पांच जून को पूरे देश में रिलीज होगी।

हाई कोर्ट ने कमल हसन को उनके बयान ‘कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ’ पर फटकार लगाई। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा, ‘आपने किस आधार पर यह बयान दिया है? क्या आप इतिहासकार हैं या भाषाविद्? आप कमल हसन हों या कोई और, आपके पास किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है’। कोर्ट ने कहा, ‘इस देश का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ है। नागरिकों के लिए जल, जमीन और भाषा का बहुत महत्व है। आपके बयान की वजह से अशांति फैली है। कर्नाटक के लोगों ने आपसे सिर्फ एक माफी की उम्मीद की थी, लेकिन आप यहां सुरक्षा मांगने आ गए’।

अदालत ने यह भी कहा कि एक साधारण माफी से यह मामला सुलझ सकता था। हालांकि कोर्ट के कहने के बाद भी हसन ने माफी नहीं मांगी। अदालत ने फिल्म को रिलीज करने पर लगी रोक के मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। तब तक राज्य में कमल हसन की फिल्म रिलीज होती नजर नहीं आ रही है।

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