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नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया, राहुल को नोटिस

कांग्रेस

नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 25 अप्रैल को पहली सुनवाई में अदालत ने नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि दस्तावेज में कुछ कागजात कम हैं। शुक्रवार, दो मई को इस मामले की दूसरी सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी के साथ साथ सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मेसर्स यंग इंडियन और मेसर्स डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज विशाल गोगने ने दूसरी सुनवाई में कहा, ‘किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है’। पहली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बगैर नोटिस नहीं जारी करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब आठ मई को होगी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका पर 25 अप्रैल को पहली सुनवाई की थी।

विशेष जज ने कहा था, ‘ईडी के आरोपपत्र में कुछ कागजात भी गायब हैं। उन कागजात को दाखिल करिए। उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे’। गौरतलब है कि ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में नौ अप्रैल को पहला आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया है।

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