नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को खोज कर वापस भेजने की प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीनगर के अहमद तारिक बट्ट के परिवार के छह सदस्यों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने कहा, ‘जब तक इन लोगों के पहचान के दस्तावेजों की जांच नहीं हो जाती, तब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए’।
गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। बट्ट परिवार को भी देश छोड़ने का नोटिस मिला। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने परिवार को राहत देते हुए उनसे यह भी कहा कि अगर वे दस्तावेजों के सत्यापन के आदेश से खुश नहीं हैं तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में दिया कोर्ट का आदेश मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए।