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पुराने वाहन मालिकों को राहत

Dangerous roads of India

नई दिल्ली। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को फिलहाल राहत मिल गई है। सप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल वाहन की उम्र के आधार पर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।

यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें 29 अक्तूबर 2018 के फैसले — जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पुराने वाहनों पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश को बरकरार रखा था — को वापस लेने की मांग की गई है। एनजीटी ने 26 नवंबर 2014 को आदेश दिया था कि 15 साल से अधिक पुराने सभी डीजल और पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी, और उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्ती सहित कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश बिना किसी अपवाद के दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया, हल्के और भारी वाहनों — चाहे वे वाणिज्यिक हों या निजी — पर लागू था। आदेश का उद्देश्य सर्दियों में एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाना था।

प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने यह अंतरिम राहत तब दी जब दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से निवेदन किया कि पुराने वाहन मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई रोकने का आदेश दिया जाए।

पीठ ने नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा और कहा, “इस बीच, केवल इस आधार पर कि डीजल वाहन 10 साल या पेट्रोल वाहन 15 साल पुराने हैं, उनके मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए।” दिल्ली सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।

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