पुराने वाहन मालिकों को राहत
नई दिल्ली। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को फिलहाल राहत मिल गई है। सप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल वाहन की उम्र के आधार पर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें 29 अक्तूबर 2018 के फैसले — जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पुराने वाहनों पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश को बरकरार रखा था — को वापस लेने की मांग की गई है। एनजीटी ने 26...