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संदेशखाली मामला मणिपुर जैसा नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई कथित हिंसा की जांच के लिए एसआईटी बनाने या इसकी जांच सीबीआई को सौंपने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। इस मामले में वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। बाद में उन्‍होंने अपनी याचिकाकर्ता वापस ले ली।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इसकी मणिपुर से तुलना न करें। मामले का हाई कोर्ट ने स्‍वत: संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्‍ठ है। अदालत ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट एसआईटी जांच कराने के आदेश देने में सक्षम है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को लेकर उत्सुकता और सहानुभूति को समझते हैं, लेकिन इस अदालत द्वारा किसी जांच की निगरानी पूरी तरह से अलग है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।

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