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उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिव सेना के विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे गुट के शिव सेना ने स्पीकर को फैसले को सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवमानना भी बताया है। स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के शिव सेना को ही असली शिव सेना माना है। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।

इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को अपने फैसले में कहा था कि एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिव सेना है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के कई बार दखल देने के बाद स्पीकर ने 10 जनवरी को अपना फैसला सुना और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट के 16 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी थी। स्पीकर के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनका ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसलिए लड़ाई जारी रहेगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के फैसले में शिंदे गुट के व्हिप भरत गोगावले की नियुक्ति को अवैध ठहराया था, जबकि नार्वेकर ने इसे वैध ठहराया है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी में बगावत करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं को खारिज करने के स्पीकर के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जून 2022 में अविभावित शिव सेना के 16 विधायक बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। बाद में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी।

विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान और लोकतंत्र की हत्या बताया है। ठाकरे ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को शिंदे खेमे के निर्देशों पर काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बुधवार को फैसले के तुरंत बाद कहा था- कल संदेह व्यक्त किया था कि यह लोकतंत्र की हत्या की साजिश है। गौरतलब है कि फैसले से एक दिन पहले स्पीकर ने मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की थी। उद्धव ठाकरे गुट ने इसकी भी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की है।

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