तेजाब हमले की शिकार नाबालिग लड़की के इलाज का सरकार वहन करे
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय (jharkhand high court) ने राज्य सरकार को उस 13 वर्षीय नाबालिग लड़की (minor girl) के पुनर्वास एवं उपचार के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी देने को कहा है जिसे कथित रूप से जबरन तेजाब (acid attack) पिलाया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लड़की का इलाज सरकार वहन करे। खंडपीठ इस मामले की जनहित याचिका के रूप में स्वत: लेकर बुधवार को सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि...