यूपी के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला कर लोगों को घर गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को मकान गिराने की कार्रवाई पर फटकार लगाई। अदालत ने अधिकारियों के बुलडोजर एक्शन को अमानवीय और अवैध बताया। साथ ही कहा कि 2021 में हुई इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसी नाराजगी जता चुका है और कई मामलों में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है। बहरहाल, मंगलवार को जस्टिस अभय एस ओका...