एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर देश भर में लाखों लोगों के मन में पैदा हुई शंका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दूर कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर एसआईआर में किसी का नाम मतदाता सूची से कट जाता है तो इससे उसकी नागरिकता नहीं समाप्त हो जाती। मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम कटे हैं उनको मिलने वाली सरकारी सुविधाएं जारी रखने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। असल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग...