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  • नए अपराधिक कानून ऐतिहासिक: चीफ जस्टिस

    नई दिल्ली। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तीन नए आपराधिक कानूनों की जम कर तारीफ की है। उन्होंने इन कानूनों को ऐतिहासिक बनाया है और कहा है कि इनके लागू होने के बाद देश नए दौर में पहुंच गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव के लिए तैयार है। ये बदलाव तभी सफल होंगे, जब जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है, वे इन्हें अपनाएंगे। अंग्रेजों के बनाए आपराधिक कानूनों को पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में बदल दिया गया था और उनकी जगह नए कानूनों को मंजूरी दी गई...

  • अदालत का फैसला खारिज नहीं किया जा सकता

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत के फैसलों को लेकर विधायिका की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि अदालत का फैसला खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विधायिका किसी फैसले में कमी को दूर करने के लिए नया नियम बना सकती है। शनिवार को राजधानी दिल्ली में एक मीडिया हाउस ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ के लीडरशीप सम्मेलन में चीफ जस्टिस ने कोर्ट और कानून से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जज जब किसी मामले में फैसला देते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि समाज और लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे।...

  • मूल ढांचे का सिद्धांत ध्रुवतारा है

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान के मूल ढांचे को लेकर चल रहे विवाद पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि यह मूल ढांचे का सिद्धांत ध्रुवतारे की तरह है, जो हर समय रास्ता दिखाता है। उन्होंने मूल ढांचे के सिद्धांत को ध्रुवतारे की तरह बताते हुए कहा कि यह आगे का रास्ता जटिल होने पर मार्गदर्शन करता है और संविधान की व्याख्या व उस पर अमल करने वालों को एक निश्चित दिशा देता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाल में दिए एक बयान के बाद आया...