गौवध पर रोक का आदेश स्थगित
नई दिल्ली। तमिलनाडु में गौवध पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि कानून के तहत अगर निर्धारित स्थान पर और तय श्रेणी में गाय के वध का प्रावधान किया गया है तो उस पर अदालत का रोक लगाना कानून के विपरीत है। गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी दिन राज्य में गाय, बछड़ों के वध पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस आदेश में सुधार...