आरक्षण और क्रीमी लेयर
पिछले साल दिए एक निर्णय में जस्टिस गवई ने कहा था कि अनुसूचित जाति- जनजातियों के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से वंचित कर देना चाहिए। अब रिटायरमेंट से कुछ ही रोज पहले उन्होंने अपनी ये राय दोहराई है। प्रधान न्यायाधीश के जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के लाभ से क्रीमी लेयर को वंचित कर दिया जाना चाहिए। ये मांग पुरानी है, लेकिन अब यह दलील भारत के प्रधान न्यायाधीश ने दी है, जो खुद अनुसूचित जाति से आते हैं। इसलिए इस कथन का खास महत्त्व है। एक सेमीनार में जस्टिस गवई...