क्रीमी लेयर के आरक्षण पर अदालत नाराज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीम लेयर के अभ्यर्थियों के आरक्षण का लाभ लेने पर गंभीर सवाल उठाया है। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए इस पर चिंता जताई। अदालत ने सवालिया लहजे में कहा, ‘अगर माता, पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए’? अदालत ने इस मामले में कुछ संतुलन बनाने की जरुरत बताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया की बेंच ने यह भी कहा कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। ऐसे में अगर संपन्न बच्चों के लिए फिर...