हिरासत के बाद 24 घंटे में पेश करना होगा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लेने, गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने के समय को लेकर सालों से बनी अस्पष्टता को दूर कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश करना होगा। इस समय सीमा में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले यह व्याख्या की जाती थी कि हिरासत में रखने की अवधि अलग है और 24 घंटे की समय सीमा एफआईआर दर्ज करके औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद शुरू होती है।...