डिजिटल फ्रॉड पर गाइडलाइन बनाने का निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ रहे डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार को गाइडलाइन बनाने को कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सोमवार को इस मसले पर हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने डिजिटल फ्रॉड से हुई 54 हजार करोड़ की ठगी को डकैती और लूट बताया। कोर्ट ने कहा कि यह रकम कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि ये अपराध बैंक अधिकारियों की मिलीभगत...