E-20 petrol case

  • ई-20 पेट्रोल मामले में पहला अदालती फैसला

    रायपुर। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी ई-20 पेट्रोल को लेकर देश भर में चल रही बहस के बीच इस मामले में अदालत का पहला फैसला आया है। छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने ई-20 पेट्रोल से इंजन खराब होने के मामले की सुनवाई करते हुए कार मालिक को नई कार देने का आदेश दिया है। उपभोक्ता अदालत ने कार कंपनी और डीलर को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि कार का इंजन ई-20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं था। उपभोक्ता अदालत ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को कार खराब होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा...