election commissioners appointment

  • चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार का जवाब

    नई दिल्ली। मुख्य चनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नए कानून को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इस कानून का बचाव करते हुए सरकार ने कहा- यह दलील गलत है कि किसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता तभी होगी, जब चयन समिति में कोई न्यायिक सदस्य होगा। सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। सरकार ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की अपील करते हुए कहा कि इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद खड़ा करना है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के...