ना कानून, ना कोर्ट!
पुनरीक्षण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2-1 के बहुमत से मई में दिए गए फैसले को पलट दिया है। नतीजतन, पर्यावरण मंजूरी की बिना परवाह किए काम शुरू करो और बाद में मंजूरी ले लो- यह चलन जारी रहेगा। कानून यह है कि कोई किसी भी निर्माण परियोजना पर काम पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलने के बाद ही होना चाहिए। मगर सरकार ने पहले 2017 में एक अधिसूचना और फिर 2021 में ऑफिस मेमॉरेंडम के माध्यम से प्रावधान कर दिया कि बिना पर्यावरण संबंधी हरी झंडी लिए जिन परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ चुका है, उन्हें बाद में ऐसी...