मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
Mukhtar Ansari :- गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए न्यायालय ने 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को पांच साल की सजा मिली है। सोनू पर भी कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना ठोका है। एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुनाई है। इस दौरान अभियोजन की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए। वकीलों ने बताया कि 51 तारीखों में यह फैसला आया है। कोर्ट ने पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के लिए...