hate speech case

  • हेट स्पीच रोकने की नसीहत

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों को नफरत फैलाने वाले भाषण यानी हेट स्पीच पर रोक लगाने की नसीहत दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी बचाने का ध्यान रखने को भी कहा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ‘लोग नफरत भरे भाषण को बोलने की आजादी समझ रहे हैं, जो गलत है। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जागरूक करने की जरूरत है, ताकि सरकार को इसे नियंत्रित करने की जरूरत न पड़े’। कोलकाता के वजाहत...