बीमा कंपनियों को बेलगाम बनाने वाला फैसला
सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय जजों की बेंच ने तीन जुलाई को सड़क दुर्घटना में बीमा भुगतान को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। दोनों विद्वान जजों ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु गाड़ी चलाते समय अपनी गलती से या लापरवाही से हुई है तो उसका परिवार बीमा की राशि का दावा करने का हकदार नहीं है। इस मामले में पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने यही फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले साल 23 नवंबर को अपने फैसले में कहा था कि पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि...