जजों के खिलाफ जारी आदेश पर रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मौजूदा जजों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने संबंधी लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई है। हु इसे ‘‘अत्यधिक परेशान करने वाला’’ और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला आदेश करार दिया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अगुवाई वाली विशेष पीठ ने नोटिस जारी कर केंद्र, लोकपाल रजिस्ट्रार और उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति से जवाब मांगा है। इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका भी शामिल थे। पीठ ने कहा, ‘‘भारत संघ, रजिस्ट्रार, भारत के लोकपाल और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया...