Manipur Row

  • मैती को एसटी में शामिल करने का आदेश रद्द

    इम्फाल। पिछले 10 महीने से मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा का कारण बने आदेश को खुद मणिपुर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मणिपुर हाई कोर्ट ने मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने के आदेश को रद्द कर दिया है।  जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलु की बेंच ने पुराने आदेश के एक विवादित पैराग्राफ को हटाते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के रुख के खिलाफ था। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के इस आदेश की वजह से ही राज्य में हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें दो सौ के...