minority identity petition

  • अल्पसंख्यकों की पहचान याचिका में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

    नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राज्य या जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दायर एक याचिका पर छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं पेश करने पर मंगलवार को नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि इन राज्यों को जवाब क्यों नहीं देना चाहिए। हम केंद्र सरकार को उनकी प्रतिक्रिया लेने का अंतिम अवसर देते हैं, जिसमें विफल रहने पर हम मानेंगे कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।...