हाई कोर्ट ने रद्द की मुकुल रॉय की विधायकी
कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की विधायकी समाप्त हो गई है। विधानसभा स्पीकर ने तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी। जस्टिस देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष बनर्जी के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें मुकुल...