new voters

  • नए मतदाताओं के लिए नया नियम

    नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बिना किसी पूर्व सूचना या सलाह मशविरा किए नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। चुनाव आयोग ने फॉर्म छह के जरिए मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वालों के लिए अपने माता पिता के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की जानकारी देना आनिवार्य कर दिया है। आयोग ने अभी ऑनलाइन पंजीकरण कराने की प्रक्रिया में यह प्रावधान लागू किया है। गौरतलब है कि एसआईआऱ की प्रक्रिया के तहत चुनाव आय़ोग अभी पांच करोड़ से ज्यादा नाम काट चुका है। बहरहाल, नए प्रावधान के मुताबिक यदि ऑनलाइन आवेदन के...