PAFF

  • पीएएफएफ आतंकवादी संगठन घोषित

    नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आतंकी गतिविधियों में शामिल पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (Anti Fascist Front) पीएएफएफ(PAFF) और उसके सभी रूपों तथा फ्रंट संगठन को यूएपीए अधिनियम 1967 (UAPA Act, 1967) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए बैन लगा दिया है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के प्रॉक्सी आउटफिट के रूप में जाना जाता है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर शुक्रवार को एक अधिसूचना भी जारी की है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) वर्ष...