गिरफ्तार हुए तो जाएगी कुर्सी
नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की तरह जेल में रहते हुए अब कोई मुख्यमंत्री नहीं बना रह पाएगा और न सेंथिल बालाजी की तरह जेल में रहते हुए मंत्री बना रह पाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए तीन बिल पेश किए हैं। अगर ये बिल पास हुए और कानून बना तो गंभीर अपराध के मामले में मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये तीनों बिल पेश किए और बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया। संविधान में 130वें...