POCSO

  • पॉक्सो में सहमति की उम्र नहीं घटाई जाएगी

    नई दिल्ली। सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र सीमा 18 साल से कम नहीं की जाएगी। 22वें विधि आयोग ने इस मामले में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंप दी है। विधि आयोग ने पॉक्सो कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने से मना कर दिया है। आयोग ने सहमति की मौजूदा उम्र कम नहीं करने की सिफारिश की है। उसने कहा है कि, यह मामला जजों के विवेक पर छोड़ दिया जाए। हालांकि आयोग ने ऐसी सहमति के मामलों में पॉक्सो कानून में कुछ संशोधन लाने की जरूरत बताई है। विधि आयोग का मानना...