railway land

  • हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर

    नई दिल्ली। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कथित तौर पर रेलवे की जमीन पर बनी बस्ती पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। इस बस्ती को खाली कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के फैसले पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए कई सवाल भी उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है- आप सिर्फ सात दिनों में खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं? हमें कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना होगा। समाधान का ये यह...

  • रेलवे भूमि अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

    हल्द्वानी। हल्दवानी (Haldwani) में बनभूलपुरा (Banbhulpura) व गफूर बस्ती (Gafoor Basti) में रेलवे (railway की 78 एकड़ जमीन ( land)) से 4365 अवैध कच्चे-पक्के भवनों को हटाने के लिए रेलवे, पुलिस व प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आरपीएफ व पीएसी की पांच-पांच कंपनियां तैनात हो गई हैं और चार दिन बाद पैरामिल्रिटी फोर्स की 14 कंपनियां भी पहुंच जाएगी। हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गुरुवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.ए. नजीर और पीएस...