हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर
नई दिल्ली। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कथित तौर पर रेलवे की जमीन पर बनी बस्ती पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। इस बस्ती को खाली कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के फैसले पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए कई सवाल भी उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है- आप सिर्फ सात दिनों में खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं? हमें कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना होगा। समाधान का ये यह...