रैना और अन्य कलाकारों को माफी मांगने का निर्देश
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को समय रैना सहित पांच हास्य कलाकारों को दिव्यांगजनों के बारे में असंवेदनशील चुटकुले बनाने पर अपने यूट्यूब चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफ़ी जारी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश एसएमए क्योर फाउंडेशन की एक याचिका पर दिया। इस याचिका में समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर, सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर के आपत्तिजनक चुटकुलों को चिन्हित किया गया था। संगठन ने अदालत से हास्य के नाम पर दिव्यांगजनों का मज़ाक उड़ाने से रोकने के लिए...