एससी दर्जे को लेकर बड़ा फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा कायम रखने के मसले पर बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि अगर कोई ईसाई या किसी और धर्म में धर्मांतरण करता है तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाला दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति...