Sriganganagar

  • राजस्थान में छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कारावास

    श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने एक नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में युवक को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू ने बताया कि जिले के सूरतगढ़ सदर थाना में अपहृत किशोरी के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 6 अक्टूबर 2018 को अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। इस शख्स ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री कक्षा 11 में पढ़ती थी। वह 3 अक्टूबर 2018 को किसी काम से...