राज्य वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि राज्य बार काउंसिल का सक्रिय सदस्य ही राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकता है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए दो अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से हो और दूसरी, संसद, राज्य विधानसभा या बार काउंसिल के सदस्य के रूप में सक्रिय पद पर हो।...