Subhash Chandra case.

  • सुभाष चंद्रा मामले में फैसले पर रोक

    नई दिल्ली। 22 हजार करोड़ का लोन साढ़े छह करोड़ रुपए में निपटाने के फैसले पर रोक लग गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने मंगलवार को एस्सल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा के व्यक्तिगत दिवालियापन के मामले में दिए अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। एनसीएलटी ने मामले की फिर से सुनवाई का फैसला किया है। साथ ही अदालत ने सुभाष चंद्रा के अपनी संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी है। रिटायर जज जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल के नेतृत्व वाली एनसीएलटी की पांच सदस्यों वाली बेंच ने इस पर मंगलवार को विशेष सुनवाई की और...